उत्तर प्रदेश में अब बिना डीएम की अनुमति के सड़क की खुदाई या कटान नहीं की जा सकेगी। यूटिलिटी सेवाओं जैसे कि केबल, सीवर, ड्रेन आदि के लिए बिना अनुमति के बेतरतीब सड़क की कटान पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। अब यूटिलिटी सेवाओं के लिए हर किसी को यहां तक की सरकारी विभागों को भी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनने वाली समिति से अनुमोदन लेना होगा। यह समिति इंडियन रोड कांग्रेस (आईआरसी: 98-2011) के प्राविधानों के तहत अनुमोदन देगी।
साथ ही इस नई व्यवस्था में प्रत्येक जिले में डीएम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसके संयोजक मार्ग से संबंधित विभाग या संस्था के कम से कम अधिशासी अभियंता स्तर के अधिकारी होंगे। यूटिलिटी सेवाओं से संबंधित जिलास्तरीय अधिकारी समिति के सदस्य होंगे और यूटिलिटी से संबंधित प्रस्ताव इसी समिति के सामने रखने होंगे। और यूटिलिटी ड्क्ट का निर्माण तथा रखरखाव भी निर्माण करने वाली संस्था द्वारा ही वहन किया जाएगा।
अक्सर जरूरी यूटिलिटी कार्यों के लिए सड़क को खोदा जाता है। और कार्य पूरा हो जाने के बाद कई बार संस्थाएं सड़क को बिना मरम्मत किये ही छोड़ देते हैं। इससे राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और आवागमन बाधित होता है। साथ ही सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और दुर्घटनाओं की संभावना भी बनी रहती है। अब समिति का प्राविधान हो जाने से सड़कों की अवैध कटान और खुदाई पर रोक लगेगी।
To get all the latest content, download our mobile application. Available for both iOS & Android devices.