लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में अब टू व्हीलर पर पीछे बैठने वाली सवारी का हेलमेट लगाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी कर दिया है। आदेश में सख्ती से कहा है कि अगर टू व्हीलर पर दो लोग सवार है तो दोनों को हेलमेट लगाना होगा। इस नियम का कोई भी उल्लंघन करता है तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही यह नियम पुलिसकर्मियों पर भी अब सख्ती से लागू किया जाएगा, और अगर कोई भी पुलिसकर्मी इस नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उससे दो गुना जुर्माना वसूला जाएगा। हेलमेट न लगाने पर 1000 रुपये का चालान कटता है।
आपको बता दें कि प्रदेश में टू व्हीलर पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट लगाने का नियम 11 अगस्त 2016 को सड़क सुरक्षा समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के नियम 201 में संशोधन करते हुए मोटरसाइकिल, स्कूटर या मोपेड पर पीछे बैठी सवारी को भी हेलमेट लगाया जाना अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद इस नियम का पालन नहीं करवाया जा सका और अब 6 साल बाद एक बार फिर से इस नियम को लागू करने का सख्त आदेश जारी कर दिया गया है।
यातायात नियमों का कोई भी नियम हर किसी पर बराबरी से लागू होता है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है की पुलिसकर्मियों द्वारा इसका पालन नहीं किया जाता है। जिस कारण पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते हैं और नियमों के लागू करने में भी असुविधा होती है। वहीं, आम जनता भी नियमों को गंभीरता से नहीं लेती। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने आदेश में स्पष्ट कहा है कि अगर कोई भी पुलिसकर्मी नियमों को तोड़ता है तो उससे दो गुना जुर्माना वसूला जाए।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, मोटर वाहन संशोधित अधिनियम 2019 के अनुसार जो प्राधिकारी इन प्रावधानों का पालन कराने के लिए अधिकृत है, वह खुद नियम तोड़ता है तो उसे निर्धारित दंड से दो गुना जुर्माना भरना होगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताई, और कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में सबसे ऊपर है।
राज्यसभा में गडकरी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सड़क महासंघ, जिनेवा द्वारा लाए गए विश्व सड़क सांख्यिकी (डब्ल्यूआरएस) 2018 के नवीनतम अंक के आधार पर, भारत दुर्घटनाओं की संख्या के अनुसार तीसरे स्थान पर है। गडकरी ने कहा कि सड़क हादसों में मारे गए लोगों की संख्या में भारत पहले नंबर पर है और घायलों की संख्या में तीसरे नंबर पर है।
ऐसे में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।
To get all the latest content, download our mobile application. Available for both iOS & Android devices.