उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति व शुल्क भरपाई के लिए अब छात्रों को अपने पिता का आधार और पैन कार्ड का ब्यौरा भी देना होगा। जल्द ही इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से आय के मिलान के लिए यह कवायद शुरू होने जा रही है। अब अगर किसी भी छात्र के आवेदन में आईटीआर में निर्धारित सीमा से अधिक आय होगी तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के करीब 50 लाख से अधिक छात्र छात्रवृत्ति व शुल्क भरपाई का लाभ लेते हैं जिससे उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने में सरकार से मदद मिलती है। इसमें प्रदेश के SC/ST के ढाई लाख और अन्य वर्गों के दो लाख रुपये तक सालाना आय वाले परिवारों के छात्रों को यह सुविधा दी जाती है।
छात्रवृत्ति व शुल्क भरपाई आवेदन में पिता के आधार और पैन नंबर का ब्यौरा इसलिए माँगा जा रहा है ताकि इस सुविधा का लाभ जरूरतमंद छात्रों को मिल सके। ऐसा कई बार देखा गया है कि निर्धारित सीमा से अधिक आय वाले परिवारों के छात्र भी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर देते हैं और लाभ ले जाते हैं। अब UIDAI से समाज कल्याण विभाग को आधार का ब्यौरा इस्तेमाल करने की अनुमति मिल गई है।
अब कोई भी विद्यार्थी जैसे ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करेगा उसे अपने पिता का आधार नंबर, और पैन नंबर अनिवार्य रूप से भरना होगा अन्यथा आवेदन पूरा नहीं होगा। इससे विद्यार्थी के पिता का इनकम टैक्स का ब्यौरा मिलेगा और पता चलेगा की आईटीआर भरा है या नहीं और उनकी आय कितनी है। आय अगर निर्धारित से ज्यादा होगी तो आवेदन में तुरंत आपत्ति लग जाएगी। और अगर उस आपत्ति का जवाब न दिया गया तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
समाज कल्याण विभाग के निदेशक पवन कुमार ने बताया कि इस साल इसे ऐच्छिक व्यवस्था के तहत लागू किया जा रहा है। लेकिन अगले साल 2024 से इसे अनिवार्य कर दिया जाएगा। और इसके बिना किसी का भी आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
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