लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में स्कूल, कॉलेज के छात्र-छात्राओं को अब यूनिफॉर्म में पार्क, मॉल, सिनेमा हॉल, होटल और रेस्टोरेंट में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। राज्य बाल संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चतुर्वेदी ने यह निर्देश प्रदेश के सभी जिलाधिकारीयों को पत्र लिखकर जारी किया।
पत्र में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि स्कूल, कॉलेज के समय विद्यार्थियों को सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश ना दिया जाए। साथ ही इस निर्देश को प्रदेश के सभी सार्वजनिक स्थानों के प्रवेश द्वार पर नोटिस लगाकर चस्पा किया जाए। और प्रवेश द्वार पर तैनात कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी स्कूल, कॉलेज की यूनिफॉर्म पहने हुए विद्यार्थियों को अंदर जाने की अनुमति कतई ना दें।
राज्य बाल संरक्षण आयोग ने सभी जिलाधिकारीयों को निर्देशित करते हुए कहा है कि, आयोग के संज्ञान में आया है कि स्कूल, कॉलेज के समय कई विद्यार्थी अपने विद्यालय ना जाकर इधर-उधर सार्वजनिक स्थानों पर घूमने चले जाते हैं।
ऐसे में इन विद्यार्थियों के साथ असामाजिक तत्व अप्रिय घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं जिससे इन विद्यार्थियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। क्यूंकि अक्सर ऐसे मामले सामने आये हैं जिनमें स्कूल, कॉलेज के विद्यार्थी पार्क या अन्य स्थानों पर यूनिफॉर्म पहने हुए पाए जाते हैं और असामाजिक तत्व गलत नियत से इन बच्चों को ब्लैकमेल करते हैं और डराते धमकाते हैं।
विद्यार्थियों को ऐसी किसी भी अप्रिय घटनाओं से सुरक्षित रखने के लिए लिहाजा स्कूल, कॉलेज के समय में विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म में सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश ना दिया जाए।
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