पत्नी से उसकी मर्जी के खिलाफ यौन संबंध बनाना MTP एक्ट के तहत मैरिटल रेप में आएगा - सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि अगर कोई महिला अपने पति के जबरन यौन संबंध के कारण गर्भधारण करती है तो उस स्थिति में महिला अपना गर्भपात करवा सकती है। इसके लिए MTP एक्ट के तहत रेप के कारण गर्भवती हुई महिला को भी गर्भपात की इजाजत दी गई है। इसके साथ ही अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध बनाता है तो वह भी अब यौन हमले के दायरे में मैरिटल रेप (Marital Rape) भी आएगा। अदालत ने कहा कि अगर पति अपनी पत्नी के मर्जी के खिलाफ जबरन यौन संबंध बनाता है तो वह मैरिटल रेप है।
IPC में मैरिटल रेप अपवाद, लेकिन MTP एक्ट में नहीं
IPC में मैरिटल रेप (Marital Rape) अपवाद में रखा गया है, लेकिन MTP में रेप की जो परिभाषा है, उसमें मैरिटल रेप भी शामिल है। इसमें IPC की धरा 375 (2), जिसमें मैरिटल रेप अपवाद है, वह खत्म नहीं होता है। आपको बता दें कि, मैरिटल रेप अपवाद को चुनौती वाली याचिका पहले से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और उसकी अलग संवैधानिक व्याख्या होनी है। कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा महिला के जीवन में पारिवारिक हिंसा समाज की एक कड़वी सच्चाई है और इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है, क्यूंकि हर समाज के हर वर्ग की महिला इसे झेल रही है। कानून इस हिंसा को मानता है तभी कानून बने हुए हैं।
महिलाएं बरसों से परिवार के भीतर ही यौन हिंसा का शिकार हुई हैं - जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़
सुप्रीम कोर्ट ने 20 से 24 हफ्ते के गर्भ (unwanted pregnancy) का गर्भपात करने के ऐतिहासिक फैसले को सुनाते हुए कहा कि, गर्भपात किसी भी महिला का अधिकार है। लेकिन अदालत ने यह भी कहा कि, कैसे विवाहित महिलाएं, और अविवाहित महिलाएं परिवार के भीतर ही यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं और जबरन गर्भधारण का शिकार होती हैं।
आपको बता दें कि, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत मैरिटल रेप (Marital Rape) को अपराध के रूप में मान्यता नहीं है। IPC की धारा 375 के अपवाद 2 मैरिटल रेप (Marital Rape) को रेप के दायरे से हटा देता है। सुप्रीम कोर्ट की एक और बेंच वर्तमान में अपवाद (Exception) को हटाने की अपील पर सुनवाई कर रही है।
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