इंदौर MR-10 पर यात्रा करने वाले MP-09 सीरीज के प्राइवेट वाहनों को अब टोल टैक्स नहीं देना होगा

इंदौर MR-10 पर यात्रा करने वाले MP-09 सीरीज के प्राइवेट वाहनों को अब टोल टैक्स नहीं देना होगा

छूट के लिए वाहन मालिकों को टोल बूथ पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
Published on
2 min read

प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड टोल हाईवे इंडिया लिमिटेड (पाथ टोलवेज) ने एमआर-10 टोल प्लाजा पर एमपी-09 सीरीज के वाहनों से टोल टैक्स नहीं वसूलने का फैसला किया है। टोल टैक्स का भुगतान करने से बचने के लिए वाहन मालिकों को अपनी कार, बाइक और स्कूटर को टोल बूथ पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यात्रियों को रजिस्ट्रेशन के लिए सही वाहन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने होंगे। सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करने वालों को टैक्स का भुगतान करने से छूट दी जाएगी, भले ही वे FASTag पोर्टल के साथ रजिस्टर्ड हों। रजिस्ट्रेशन में भी कोई पैसा नहीं लगेगा।

अब तक 110 रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट

एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद, वाहन को 24 घंटे के भीतर पोर्टल पर 'फ्री ऑफ कॉस्ट' श्रेणी के तहत लिस्ट किया जाएगा। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि उन्हें अब तक 110 रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट प्राप्त हुई हैं। इस संख्या में ज्यादातर रजिस्ट्रेशन एमआर-10 के आसपास के इलाकों से ही हो रहे हैं। एमआर-10 टोल बूथ से रोजाना करीब 1000 वाहन गुजरते हैं। संख्या को देखते हुए, आने वाले दिनों में और पंजीकरण की उम्मीद है।

निजी वाहनों को मुफ्त पैसेज देने के लिए पोर्टल को अपडेट किया जाएगा

प्रशासन और टोल कंपनी ने पहले छूट पर चर्चा की। चर्चा के बाद, यह निर्धारित किया गया कि यात्रियों और उनके वाहनों को 'मुफ्त' केटेगरी के तहत लिस्ट करने के लिए पोर्टल को अपग्रेड करने की भी आवश्यकता होगी। आवश्यक परिवर्तन वर्तमान में प्रगति पर हैं। कंपनी ने यह भी बताया कि एमपी-09 सीरीज के कमर्शियल वाहनों को हमेशा की तरह टोल टैक्स देना होगा।

To get all the latest content, download our mobile application. Available for both iOS & Android devices. 

Knocksense
www.knocksense.com