लखनऊ में अब पार्किंग में आप 24 घंटे से अधिक समय तक नहीं खड़ी कर पाएंगे अपनी गाड़ी
लखनऊ में अब आप नगर निगम और एलडीए की पार्किंग में अपना कोई भी वाहन 24 घंटे से ज्यादा देर तक खड़ा नहीं कर सकेंगे। अब अगर कोई भी वाहन मालिक नगर निगम और एलडीए की पार्किंग में अपना वाहन 24 घंटे से ज्यादा समय तक खड़ा करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर करवाई जाएगी। बीते शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सड़क सुरक्षा माह के तहत हुई बैठक में डीएम अभिषेक प्रकाश ने यह आदेश जारी कर दिया है। डीएम ने स्पष्ट कहा है कि एफआईआर करवाने का जिम्मा पार्किंग प्रभारी का होगा। इस दौरान संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) पीयूष मोर्डिया ने कहा कि पार्किंग में कई दिनों तक गाड़ी खड़ी रहने पर पार्किंग प्रभारी पर भी कार्रवाई होगी।
चलाया जाएगा चेकिंग अभियान, मासिक पास वाले वाहनों के लिए करवाई जाएगी व्यवस्था
लखनऊ कलेक्ट्रेट सभागार में में सड़क सुरक्षा माह के तहत हुई बैठक में डीएम अभिषेक प्रकाश ने कहा कि मासिक पार्किंग पास वाले वाहनों का सत्यापन कर अलग पार्किंग की व्यवस्था करवाई जाएगी। इसके साथ पुलिस भी चेकिंग अभियान चलाएगी। बैठक में डीएम ने कहा कि नगर निगम ने अब तक 72 स्टैंड चिह्नित किए हैं और इनमें 45 की सूची बन चुकी है। अब नगर निगम और एलडीए की तरफ से सभी वैध पार्किंग स्थलों पर वाहनों की क्षमता और शुल्क के बोर्ड लगवाए जाएंगे। इसके साथ अधिकारी तीन दिनों के अंतराल पर चिह्नित पार्किग स्थलों का निरीक्षण करेंगे।
आपको बता दें कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्यूंकि ऐसा देखा गया है कि लोग अपना वाहन पार्किंग में ही छोड़कर चले जाते हैं और कई घंटो और दिनों तक वहीँ गाड़ी खड़ी रहती है। इससे होता यह है कि दूसरे लोगों को पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती और इस कारण लोग सड़कों पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं जिससे ट्रैफिक में बाधा आती है और जाम की समस्या पैदा होती है। इसी के साथ पार्किंग में चोरी की गाड़ियों को रखने का भी मामला सामने आ चूका है। इन्ही सारी समस्याओं को देखते हुए अब किसी भी वाहन मालिक को नगर निगम और एलडीए की पार्किंग में 24 घंटे से ज्यादा गाड़ी खड़ी करने की अनुमति नहीं होगी।
To get all the latest content, download our mobile application. Available for both iOS & Android devices.